गोगामेड़ी में खाद्य सामग्री की जांच कर 12 सैम्पल भरे, अवधि पार 45 लीटर कोल्डड्रिंक नष्ट करवाई गई
हनुमानगढ़। नोहर में चल रहे गोगामेड़ी मेले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। इस दौरान अनेक दुकानों से खाद्य सामग्री, मिठाई एवं पेय पदार्थों के सैम्पल लिए जा रहे हैं। रविवार को जांच के दौरान 45 लीटर खराब कोल्डड्रिंक भी मौके पर नष्ट करवाया गया। व्यापारियों को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि नोहर में चल रहे गोगामेड़ी मेले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने मेले में खाद्य सामग्री बेच रहे अनेक दुकानों की जांच की। डॉ. शर्मा ने बताया कि आज 12 सैम्पल लिए गए, जिनमें 6 सैम्पल एक्ट के अंतर्गत एवं 6 सैम्पल सर्विलांस के अंतर्गत संग्रहित किए गए। मै. मजीसा जोधपुर मिष्ठान भण्डार से कलाकंद का सैम्पल संग्रहित किया गया। इसी तरह, मै. बालाजी स्वीट्स से पेडा, मै. अर्चना मिष्ठान भण्डार से जलेबी, मै. गोगा भोग भण्डार से लड्डू, मै. गौरव यूपी वाले से लड्डू, मै.बीकाणा स्वाद मिठाई एण्ड नमकीन से मावा, मै. बालाजी शुद्ध भोजनालय से हल्दी पाउडर एवं लाल मिर्च पाउडर एवं मै. हिमांक कुल्फी एण्ड आइसक्रीम से रबड़ी आइसक्रीम एवं रबड़ी कुल्फी आइसक्रीम का सैम्पल संग्रहित किया गया। जांच के दौरान 45 लीटर खराब कोल्डड्रिंक भी मौके पर नष्ट करवाई गई। सभी दुकानदारों को एक्सपायर सामग्री दुकान में नहीं रखने के लिए भी पाबंद किया गया। इस दौरान साफ-सफाई रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। संग्रहित किए गए सैम्पल को जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवा दिया गया है।
यहां दें जानकारी
डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वारÓ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें।
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