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प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए आठ नमूने सबस्टैण्डर्ड पाए, एडीएम न्यायालय में केस प्रस्तुत

 प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए आठ नमूने सबस्टैण्डर्ड पाए, एडीएम न्यायालय में केस प्रस्तुत






हनुमानगढ़। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे संस्थानों के नाम व खाद्य सामग्री के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जो अनसेफ व सबस्टेंडर्ड मिले हैं। पूर्व में संग्रहित किए गए खाद्य सामग्री की जांच में सबस्टैण्डर्ड पाई गई खाद्य सामग्री में 8 व्यापारिक फर्मों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया कर दिया गया है।

सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग एवं रफीक मोहम्मद की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें सब स्टैंडर्ड पाए जाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि आमजन जागरूक बन सकें एवं ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। उन्होंने बताया कि पूर्व में लैब रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड पाए गए नमूनों के संबंध में खाद्य व्यवसायी के विरुद्ध अभियोजन पेश करने की प्रक्रिया तीव्रता से की जा रही है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ में मै. सोनू टी ट्रेडर्स से भूमि ब्रांड घी, भादरा स्थिम मै. फैमिली इन रेस्टोरेंट से बटर, हनुमानगढ़ में मै. महेश किरयाना स्टोर से रिफाइण्ड तेल, रावतसर में मै. बालाजी मिष्ठान भंडार से पनीर, हरीपुरा में मै. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड से दूध, रावतसर में मै. जेके टाक मसाला से घी, नोहर मेें मै. फ्रेश मिल्क से पनीर एवं हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मै. चौधरी किरयाना एंड वैरायटी स्टोर से हल्दी पाउडर जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड पाए जाने पर फर्मों के संचालकों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है।

यहां दें जानकारी
डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वारÓ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें। 

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