अमानक मिले खाद्य पदार्थों के 13 मामलों में न्यायालय ने लगाया जुर्माना
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी है कार्रवाई, आमजन खाद्य पदार्थों के मिलावटी व अशुद्ध मामलों में करें शिकायत
श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देशों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। सैंपल रिपोर्ट में अमानक पाए गए खाद्य पदार्थों के मामलों में अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय की ओर से ऐसे 13 संस्थान मालिकों को जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है।
सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के नाम विभाग सार्वजनिक कर रहा है ताकि आमजन जागरूक हो सकें। वहीं माननीय न्यायालय की ओर से भी ऐसे लोगों को दंडित किया जा रहा है। माननीय न्यायालय की ओर से पुरानी छोटी धान मंडी स्थित मेसर्स खजान चंद एंड संस की डेयरी क्रीम सब स्टैंडर्ड मिलने पर एक लाख रुपए जुर्माना, पुरानी आबादी वार्ड नंबर नौ टावर रोड स्थित गणेश किरयाना स्टोर का घी (ॐ कृष्णा ब्रांड) सब स्टैंडर्ड मिलने पर 70 हजार रुपए जुर्माना, सुखाड़िया सर्किल मार्ग स्थित होटल खुराना पैलेस का पनीर सब स्टैंडर्ड मिलने पर 15 हजार रुपए जुर्माना, सेंट्रल सिटी मार्किट रीको स्थित हर्ष ट्रेडिंग कंपनी का एडिबल ऑयल (राज किंग ब्रांड) सब स्टैंडर्ड मिलने पर 40 हजार रुपए जुर्माना, तीन ई छोटी साधु कॉलोनी स्थित बाला जी मिल्क सेंटर का गाय दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 20 हजार रुपए जुर्माना, गांव सात एलएनपी निवासी दूध विक्रेता बलवंत पुत्र रूघाराम से मिक्स दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर 12 हजार रुपए जुर्माना और रिद्धि सिद्धि फर्स्ट हाई स्ट्रीट स्थित ए स्क्वेयर लॉन्ज का पनीर सब स्टैंडर्ड मिलने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 16 स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार का मिल्क केक सब स्टैंडर्ड मिलने पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।इसी तरह सादुलशहर के वार्ड नंबर 15 राजीव चौक स्थित नागपाल पनीर हाउस का खुला मक्खन सब स्टैंडर्ड मिलने पर 30 हजार रुपए जुर्माना, अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित जगदंबा किरयाना स्टोर का सरसों तेल (जेके गोल्ड ब्रांड) सब स्टैंडर्ड मिलने पर 30 हजार रुपए जुर्माना, वार्ड नंबर 10 स्थित गणपति ट्रेडिंग कंपनी का गाय का देशी घी (बृजवासी ब्रांड) सब स्टैंडर्ड मिलने पर 6000 रुपए जुर्माना और वार्ड नंबर 10 तह बाजार स्थित श्री हनुमान मिष्ठान भंडार की बेसन बर्फी सब स्टैंडर्ड मिलने पर 6000 रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं सबसे ज्यादा चार लाख रुपए का जुर्माना विधि ब्रांड का घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर लगाया गया। इस मामले में सूरतगढ़ के गांव 28 पीबीएन आर्मी कैंट के सामने स्थित गुप्ता मॉल और वार्ड नंबर 24 स्थित पारस होलसेल भंडार का विधि ब्रांड घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर दोनों पर दो - दो लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। इन मामलों में सैंपल लेने की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह, हंसराज गोदारा एवं हेतराम खुड़िया ने की।
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*करें शिकायत, होगी कार्रवाई*
सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि आमजन मिलावटी, अशुद्ध एवं अवधीपार खाद्य पदार्थ बेचने वालों की शिकायत व्हाट्स एप नंबर 9351504313 या 9462819999 पर मैसेज या 181 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि विभाग प्रभावी कार्रवाई कर सके। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा।




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