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ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान के तहत रावतसर से घी, आइसक्यूब, मिल्कक्रीम एवं मावा के सैम्पल संग्रहित

 ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान के तहत रावतसर से घी, आइसक्यूब, मिल्कक्रीम एवं मावा के सैम्पल संग्रहित : डॉ. नवनीत शर्मा











हनुमानगढ़। आमजन को शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाये जाने के लिए जिले में चलाये जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान के तहत गुरुवार 24 अप्रेल को रावतसर में खाद्य सामग्री की जांच कर सैम्पल संग्रहित किए गए। इस कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा सहित एफएसओ सुदेश कुमार गर्ग, एफएसओ रफीक मोहम्मद एवं हीरावल्लभ शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान घी, आइसक्यूब, मिल्कक्रीम एवं मावा के सैम्पल भरे गए। विक्रेताओं के अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम संस्थान पर रखने एवं विक्रय करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा निर्माण एवं विक्रय स्थल पर साफ-सफाई रखने, व्यवसायिक दस्तावेज रखने के निर्देश भी दिए गए।

सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गुरुवार को रावतसर में खाद्य सामग्री की की जांच कर 4 सैम्पल संग्रहित किए गए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत मै. राशि दूध सागर प्रा. लि. से घी के सैम्पल, मै. जगदम्बा आइस फैक्ट्री से आइसक्यूब, मै. बालाजी डेयरी से मिल्क क्रीम एवं मै. श्री जसनाथ डेयरी से मावा के सैम्पल संग्रहित किए गए। निरीक्षण में विक्रेताओं द्वारा प्रयुक्त की जा रही खाद्य सामग्री, मशीनरी, निर्माण स्थल, पैकिंग कार्मिक एवं दस्तावेजात की सम्पूर्ण जांच की गई। समस्त संग्रहित सैम्पल को जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भिजवा दिया गया है। व्यवसाइयों को साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए। डॉ. शर्मा ने बताया कि आमजन को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना ही प्रथम प्राथमिकता है।



यहां दें जानकारी

डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वारÓ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें। 

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