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जिले में शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण—2025

 जिले में शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण—2025


हर पात्र मतदाता को जोड़ा जाएगा सूची में: जिला निर्वाचन अधिकारी, डॉ. खुशाल यादव

घर—घर जायेंगे बीएलओ, परिगणना प्रपत्रों का घर से ही करेंगे वितरण और संग्रहण

— जिले में 1549 मतदान केंद्रों के अनुसार 7 फरवरी, 2026 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन






हनुमानगढ़, 1 नवंबर। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)–2025 की गतिविधियां 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उम्मेदीलाल मीना ने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की।

जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का उद्देश्य है कि हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ना और सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समावेशी बनाना।

—प्रशिक्षण से लेकर अंतिम सूची प्रकाशन तक कार्यक्रम तय

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण चलेगा। 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके उपरांत एक माह तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक शेष रहे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा।अंततः 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

—जिले में 14.47 लाख मतदाता पंजीकृत

जिला कलेक्टर ने बताया कि 27 अक्टूबर, 2025 तक जिले में कुल 14 लाख 47 हजार 472 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 70.14 प्रतिशत मतदाताओं की एसआईआर—2025 के तहत भौतिक मैपिंग और 59 प्रतिशत मतदाताओं की ईसीआईनेट पर मैपिंग हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक मतदाता हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3,10,012 हैं, इसके बाद पीलीबंगा 3,07,955, नोहर 2,93,162, भादरा 2,82,897 और सबसे कम मतदाता संगरिया विधानसभा 2,53,446 में पंजीकृत हैं।

 —1549 मतदान केंद्रों के अनुसार होगा प्रारूप प्रकाशन

डॉ. यादव ने बताया कि जिले में वर्तमान में 1294 मतदान केंद्र पंजीकृत हैं, 255 नवीन वृद्धि मतदान केंद्र हैं। इस प्रकार जिले के 1549 मतदान केंद्रों के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। राजनीतिक दलों द्वारा बीएलए–2 की नियुक्तियां भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1023, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1294 और सीपीआई (एम) द्वारा 284 बीएलए–2 नियुक्त किए गए हैं।

—हर घर पहुंचेगा बूथ लेवल अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे। वे परिगणना प्रपत्र घर–घर वितरित करेंगे और वहीं से संग्रह भी करेंगे। गणना चरण के दौरान किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र प्राप्त होंगे, उन्हें ही ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा।
सिर्फ वे मतदाता जिनका डेटा पिछले एसआईआर से मेल नहीं खाता या लिंक नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और पात्रता के अनुसार सुनवाई के बाद नाम जोड़े जाएंगे।

—पारदर्शिता पर रहेगा जोर

कलेक्टर डॉ. यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है—कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम अपील की सुनवाई करेंगे, जबकि द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। बीएलए भी मतदाताओं से भरे हुए परिगणना प्रपत्र एकत्रित कर सकेंगे, लेकिन वे एक दिन में अधिकतम 50 प्रपत्र ही जमा कर सकेंगे, जिनका बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इन सम्पूर्ण परिगणना प्रपत्र का उत्तरदायित्व बीएलए का रहेगा।

— वेबसाइट पर देख सकेंगे नाम

मतदाता अपनी और अपने परिजनों की जानकारी पूर्व निर्वाचक नामावली से http://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। उपलब्ध जानकारी को परिगणना प्रपत्र में दर्ज कर अद्यतन भी कर सकते हैं।

—विशेष वर्गों के लिए स्वयंसेवक नियुक्त

विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और कमजोर वर्ग के मतदाताओं की सहायता के लिए जिले में 344 हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं तथा 4756 स्वयंसेवक नियुक्त किए गए हैं। ये स्वयंसेवक घर–घर जाकर जरूरतमंद मतदाताओं को फॉर्म भरने और सत्यापन में सहयोग करेंगे।

—आवश्यकता पड़ने पर पहचान और पात्रता के दस्तावेज

डॉ. यादव ने बताया कि नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची में से कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पूर्व जारी सरकारी / बैंक / डाकघर / एलआईसी आदि का पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, भूमि / गृह आवंटन पत्र, जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार पत्र या परिवार रजिस्टर सहित अनेक दस्तावेजों को शामिल किया गया है।

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