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अमानक मिले खाद्य पदार्थों के 28 मामलों में न्यायालय ने लगाया जुर्माना

अमानक मिले खाद्य पदार्थों के 28 मामलों में न्यायालय ने लगाया जुर्माना

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी है कार्रवाई, जिला मुख्यालय पर सीज किया 135 किलो घी

पल्स ऑफ़ द नेशन 

ब्यूरो रिपोर्ट पवन खत्री 





श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देशों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। सैंपल रिपोर्ट में अमानक पाए गए खाद्य पदार्थों के मामलों में अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय की ओर से ऐसे 28 संस्थान मालिकों को जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। वहीं अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और गुरुवार को 135 किलो घी सीज कर सैंपल लिया।

सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के नाम विभाग सार्वजनिक कर रहा है ताकि आमजन जागरूक हो सकें। वहीं माननीय न्यायालय की ओर से भी ऐसे लोगों को दंडित किया जा रहा है। माननीय न्यायालय की ओर से जिला मुख्यालय की विनोबा बस्ती स्थित जसूजा बैकर्स बेकरी बिस्कुट सब स्टैंडर्ड मिलने पर 30 हजार रुपए जुर्माना, जस्सा सिंह मार्ग स्थित नेशनल हाईवे ग्रीन रेस्टोरेंट का दही सब स्टैंडर्ड मिलने पर आठ हजार रुपए जुर्माना, औलख नगर स्थित गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी का पेठा सब स्टैंडर्ड मिलने पर 30 हजार रुपए जुर्माना, जवाहर नगर सेक्टर नंबर एक स्थित हनुमान किरयाना स्टोर का घी (सिफाम) सब स्टैंडर्ड मिलने पर एक लाख रुपए जुर्माना, इसी दुकान का धनिया पाउडर अमानक मिलने पर 20 हजार रुपए जुर्माना, सेतिया फार्म गली नंबर चार स्थित कूल फिलिंग आइस्क्रीम की आइस्क्रीम सब स्टैंडर्ड मिलने पर दस हजार रुपए जुर्माना, मलूका पनीर हाउस का गाय दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर दस हजार रुपए जुर्माना, सेंट्रल सिटी रीको स्थित हर्ष ट्रेडिंग कंपनी का ग्वाल कृष्ण घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर 50 हजार रुपए जुर्माना और रिद्धि सिद्धि स्थित ए स्क्वायर लांज चावल सब स्टैंडर्ड मिलने पर 20 हजार रुपए जुर्माना एवं रिद्धि सिद्धि स्थित केसीसीओ (कबाब एंड करी) इंडिया प्रोविजन लिमिटेड का दही सब स्टैंडर्ड मिलने पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसी तरह बनवाली के दुर्गा मिष्ठान भंडार से रसभरी अमानक मिलने पर दस हजार रुपए जुर्माना, सादुलशहर बस स्टैंड स्थित अंबे बीकानेर मिष्ठान भंडार के बूंदी लड्डू सब स्टैंडर्ड मिलने पर दस हजार रुपए जुर्माना, सूरतगढ़ पुरानी धान मंडी स्थित जय श्री ट्रेडर्स से गाय का घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर दो लाख रुपए जुर्माना, चौधरी चरण सिंह चौक स्थित श्रीबाला जी मिष्ठान भंडार का समोसा सब स्टैंडर्ड मिलने पर 50 हजार रुपए जुर्माना, बाबा रामदेव मंदिर स्थित राजपुरोहित स्वीट्स की मावा मिठाई सब स्टैंडर्ड मिलने पर दो लाख रुपए जुर्माना, पदमपुर के महाराजा स्वीट हाउस की बर्फी मिठाई सब स्टैंडर्ड मिलने पर 12 हजार रुपए जुर्माना, धक्का बस्ती स्थित श्री बाला जी डेयरी का गाय दूध सब स्टैंडर्ड मिलने पर दस हजार रुपए जुर्माना, अनूपगढ़ के पुलिस स्टेशन के पास स्थित राधे डेयरी का पनीर सब स्टैंडर्ड मिलने पर 15 हजार रुपए जुर्माना, तह बाजारी स्थित भोला पंसारी से घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर 15 हजार रुपए जुर्माना, 11 एलएम का खिलेरी मावा भंडार का खोया सब स्टैंडर्ड मिलने पर एक लाख रुपए जुर्माना, राधे डेयरी का पनीर सब स्टैंडर्ड मिलने पर 50 हजार रुपए जुर्माना, पुलिस स्टेशन मार्ग पर स्थित ध्रुव रेस्टोरेंट का रिफाइंड तेल सब स्टैंडर्ड मिलने पर 75 हजार रुपए जुर्माना, घड़साना के अनूपगढ़ मार्ग पर प्रेम कॉलोनी स्थित केजीएन वैरायटी स्टोर से खुला घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर एक लाख रुपए जुर्माना, नई मंडी घड़साना स्थित यशपाल अमित कुमार संस्थान का हल्दी पाउडर अमानक मिलने पर दस हजार रुपए जुर्माना, तीन एसटीआर के वीर तेजा मावा भंडार की मावा मिठाई सब स्टैंडर्ड मिलने पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना, नई मंडी घड़साना के वर्कशॉप मार्किट स्थित बंसल किरयाना स्टोर का बादाम (केसर गोल्ड ब्रांड) सब स्टैंडर्ड मिलने पर 50 हजार रुपए जुर्माना, मुख्य बाजार स्थित हनुमंत किरयाना स्टोर का घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर 75 हजार रुपए जुर्माना, मुख्य मार्ग रामसिंहपुर स्थित श्री बाला जी किरयाना स्टोर का चिल्ली पाउडर मिर्च सब स्टैंडर्ड मिलने पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया। इन मामलों में सैंपल लेने की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह, हंसराज गोदारा एवं हेतराम खुड़िया ने की।

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*मिलावट की आशंका पर 135 किलो घी सीज किया*

एक शिकायत पर गुरुवार को सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवर पाल सिंह एवं हंसराज गोदारा के साथ इंद्रा कॉलोनी गली नंबर आठ स्थित घर में चले रहे शिवम् ट्रेडर्स संस्थान पर दबिश दी। यहां करीब 135 किलो डेयरी मिल्क ब्रांड का घी सीज कर सैंपल लिया गया। इसी तरह टीम ने जैन कॉलेज के पास हनुमानगढ़ रोड स्थित जोधपुर स्वीट कॉर्नर से कलाकंद मिठाई का नमूना लिया और संस्थान मालिक को साफ सफाई एवं शुद्धता को लेकर पाबंद किया। 

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*आमजन बनें जागरूक, करें शिकायत*

सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि आमजन मिलावटी, अशुद्ध एवं अवधीपार खाद्य पदार्थ बेचने वालों की शिकायत व्हाट्स एप नंबर 9351504313 पर मैसेज या 181 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि विभाग प्रभावी कार्रवाई कर सके। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा।

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