गोगामेड़ी में खाद्य सामग्री की जांच कर दो दिन में 18 सैम्पल भरे, जांच के लिए बीकानेर भिजवाए
हनुमानगढ़। नोहर में चल रहे गोगामेड़ी मेले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार एवं शनिवार को दुकानों से खाद्य सामग्री के 18 सैम्पल संग्रहित कर जांच के लिए बीकानेर भिजवाए गए। व्यापारियों को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि नोहर में चल रहे गोगामेड़ी मेले में शुक्रवार व शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने मेले में खाद्य सामग्री बेच रहे अनेक दुकानों की जांच की। डॉ. शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 10 एवं शनिवार को 18 सैम्पल संग्रहित किए गए। डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मै. भैरोनाथ आइसक्रीम से आइसक्रीम, मै. न्यू मालवा मिल्क प्रोडक्ट्स से कुल्फी एवं आइसकैण्डी, मै. भैरोनाथश्री आइसक्रीम से आइसक्रीम, मै. शिवशक्ति आइसक्रीम से आइसक्रीम, मै. श्रीबालाजी आइसक्रीम से आइसक्रीम, मै. आरएस खजला से लड्डू एवं मै. ठाकुर खजला भण्डार से लड्डू, मै. पीके राज खजला भंडार से रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल एवं श्री राजेन्द्रनाथ जी नाश्ता भंडार से रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का सैम्पल संग्रहित किया गया। इसी प्रकार शनिवार को मै. हर्ष आइसक्रीम से आइसक्रीम, मै. श्री गणेश आइसक्रीम से आइसकैंडी, मै. बॉबी शर्मा खजला भंडार से लड्डू, मै. पंडित जी खजला भंडार से लड्डू, मै. हरियाणा वालों का शुद्ध भोजनालय से लड्डू, मै. अलीगढ़ वालों का पहलवान खजला भंडार से जलेबी, मै. देवनारायण आइसक्रीम से आइसक्रीम एवं मै. बालाजी आइसक्रीम से रबड़ी कुल्फी के सैम्पल संग्रहित किए गए। सभी दुकानदारों को एक्सपायर सामग्री दुकान में नहीं रखने के लिए भी पाबंद किया गया। इस दौरान साफ-सफाई रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। संग्रहित किए गए सैम्पल को जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवा दिया गया है।
यहां दें जानकारी
डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वारÓ अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों का बेचान करें।
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