The India News 10

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क्यूॅं न कहूॅं सच

*खाद्य सामग्री के आठ सैम्पल संग्रहित कर जांच के लिए भिजवाए, रजिस्ट्रेशन कैम्प 7 को*

 *खाद्य सामग्री के आठ सैम्पल संग्रहित कर जांच के लिए भिजवाए, रजिस्ट्रेशन कैम्प 7 को*







हनुमानगढ़। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'निरामय राजस्थानÓ की निरंतरता के चलते 7 जून को आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से पूर्व चलाए जा रहे 'विशेष साप्ताहिक नमूनीकरण/निरीक्षण अभियानÓ के तहत जिले में निरीक्षण एवं जनजागरुकता अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा दल द्वारा खाद्य साम्रगी के आठ सैम्पल संग्रहित किए गए।  


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य में संचालित 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वारÓ अभियान के तहत आमजन को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 5 दिवसीय 'विशेष साप्ताहिक नमूनीकरण/निरीक्षण अभियानÓ के तहत निरीक्षण एवं जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को हनुमानगढ़ जंक्शन के मै. राज मॉल्स से नमक व चायपत्ती, हनुमानगढ़ टाउन के मै. आशीष पार्थ एंटरप्राइजेज से हरी मिर्च आचार व नींबू आचार, हनुमानगढ़ टाउन के मै. ब्राह्मी बादाम व लेमन शर्बत तथा हनुमानगढ़ टाउन के मै. जयशंकर वैरायटी स्टोर से आटा बिस्किट एवं रोज शर्बत का सैम्पल संग्रहित किया गया। समस्त सैम्पल को बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाया गया है। निरीक्षण दल में एफएसओ सुदेश कुमार, एफएसओ रफीक मोहम्मद, हीरावल्लभ एवं तौफीक खान शामिल रहे।


*यहां दे जानकारी*

डॉ. शर्मा ने आमजन से कहा की कि किसी भी प्रकार के संदेहास्पद मामलों की सूचना व्हाट्सअप नम्बर 94628-19999 अथवा जिला कंट्रोल रूम 01552-261190 पर दें। डॉ. शर्मा ने बताया कि अनसेफ  खाद्य पदार्थों के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम की धारा 59 एवं संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


*एमएफटीएल वाहन द्वारा रजिस्ट्रेशन कैम्प 7 को*

डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत 7 जून 2025 को प्रात: 10 से 4 बजे तक एमएफटीएल वाहन द्वारा रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस कैम्प का आयोजन हनुमानगढ़ टाउन में पुलिस थाना के पास सब्जी मंडी में लगाया जाएगा। इस शिविर में सभी प्रकार के खाद्य कारोबारी अपना रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस बनवा सकते हैं।

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