प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों व केबल ऑपरेटरों को बैठक में दी जानकारी
चुनाव के दौरान मुद्रित सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम जरूरी
श्रीगंगानगर, 19 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 की पालना को लेकर मंगलवार को जिला परिषद हॉल में प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों व केबल ऑपरेटरों की बैठक लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई तथा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करने के साथ-साथ आयोग के निर्देशों की प्रतियां भी उपलब्ध करवाई गई।
बैठक में डीएलएमटी श्री हंसराज जोशी, प्रधानाचार्य श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी, श्री अशोक शर्मा, सहायक निदेशक श्री अनिल कुमार शाक्य, मीडिया सेन्टर के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी श्री रामकुमार राजपुरोहित, सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती ज्योति ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मुद्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी तथा प्रेस संचालकों की जिज्ञासाओं के उतर दिये। चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर को एमसीएमसी एण्ड मीडिया सर्टिफिकेशन समिति से अनुमति लेकर ही विज्ञापन व पट्टी चला सकेंगे, की जानकारी दी गई।
बैठक में प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट मुद्रक को न दिया जाये, जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाये।
हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिये किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जायेगा तथा वाक्यांश मुद्रक को तदनुसार समझा जाये तथा निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किये गये हेण्डबिल अथवा दस्तावेज या कोई इस्तेहार जो निर्वाचन के संदर्भ में हो, परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेंटों अथवा कार्यकर्ताओं के लिये निर्वाचन सभाओं तथा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हेण्डबिल विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हो।
कोई व्यक्ति जो उपधारा एक अथवा उपधारा 2 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 6 महीने तक का कारावास तथा जुर्माना 2 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किये गये हैं ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हो, जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हो, तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्यवाही की जा सकती है। प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना करने की जानकारी दी गई। (फोटो सहित)
---------
लोकसभा आम चुनाव 2024
मतदान एवं मतगणना दिवस के अवसर पर रहेगा सूखा दिवस
श्रीगंगानगर, 19 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 19 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 4 जून 2024 को मतगणना के अवसर पर सूखा दिवस रहेगा।
राजस्थान राज्य में होने वाले लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में प्रथम चरण मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा। गंगानगर क्षेत्र के लिये 17 अप्रैल 2024 को सायं 6 बजे से 19 अप्रैल 2024 को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। पुनर्मतदान की स्थिति में, पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र, केन्द्रों के क्षेत्रों में सायं 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। इसी प्रकार 4 जून 2024 को मतगणना दिवस के अवसर पर भी सम्पूर्ण क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
---------
पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिये मिलेगी सुविधा
श्रीगंगानगर, 19 मार्च। जिले के सभी पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं का शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तर पर जिला दिव्यांग समन्वयक (सहायक सैल) का गठन किया गया है। दिव्यांगजन के सुलभ मतदान हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांगजन को रैम्प की सुविधा, पीने का पानी, बैठने हेतु छायादार स्थान, व्हीलचेयर, ब्रेल लिपि शीट, शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि इसके साथ ही ऐसे दिव्यांग मतदाता जो मतदान केन्द्र पर स्वयं नहीं जा सकते एवं मतदान केन्द्र पर अपना मतदान करना चाहते हैं, उन्हें घर से मतदान केन्द्र एवं मतदान पश्चात् पुनः घर छोड़ने हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जायेगी। मतदान केन्द्र पर दो-दो स्काउट्स/एनसीसी के कैडेट दिव्यांग मतदाताओं की मदद हेतु नियुक्त किये जायेंगे जो कि बेसिक साईन लैग्वेंज एवं व्हील चेयर हैण्डलिंग प्रशिक्षित होंगे। दिव्यांग मतदाता जो अपने मतदान केन्द्र एवं मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में मांग/जानकारी चाहते है, तो वह ईसीआई सक्षम एप को अपने मोबाईल में डाउनलोड कर इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांग मतदाता मतदान के सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु मतदाता हैल्पलाईन नम्बर 1950 या दूरभाष संख्या 0154-7968198 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
--------
0 Comments